सुल्तानपुर : अदालत ने सुपारी किलर महिला समेत सात की जमानत याचिका को किया खारिज

संतोष यादव की रिपोर्ट :

सुल्तानपुर : बहुचर्चित इबरार हत्याकांड, दहेज हत्या व दुष्कर्म समेत पांच गम्भीर मामलों में सुपारी किलर सहित सात आरोपियों की तरफ से सम्बंधित अदालतों में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी, जिस पर सुनवाई के पश्चात अदालत ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

पहला मामला कोतवाली नगर थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां पर बीते 13 सितम्बर को हुई घटना का जिक्र करते हुए अभियोगी नूर मोहम्मद निवासी लोलेपुर ने अपने पिता इबरार अहमद की प्यारे पट्टी रोड पर नगर पालिका कार्यालय ड्यूटी जाते समय ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में जावेद, अफसर अहमद व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। तफ्तीश के दौरान सुपारी किलर सुरेन्द्र तिवारी निवासी जोली मीरगंज- गोसाईगंज व उसकी सहयोगी नीतू निवासी लखनऊ नाका-कोतवाली नगर का भी नाम प्रकाश में आया। इसी मामले में सुरेन्द्र तिवारी व नीतू सिंह की तरफ से एडीजे सप्तम की अदालत में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गयी, जिस पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के तर्कों को निराधार बताते हुए शासकीय अधिवक्ता रमेशचंद्र सिंह ने जमानत पर विरोध जताया। तत्पश्चात सत्र न्यायाधीश अजय कुमार दीक्षित ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।



दूसरा मामला कूरेभार थाना क्षेत्र के पल्टन तिवारी का पुरवा मजरे शिवनगर से जुड़ा है, जहां के रहने वाले मेनबहादुर शर्मा व उनकी पत्नी राधिका पर दहेज हत्या का आरोप है। इस मामले में दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी एडीजे द्वितीय नासिर अहमद ने खारिज कर दी है। तीसरा मामला दोस्तपुर थाना क्षेत्र के लोकनाथपुर से जुड़ा है, जहां के रहने वाले अशेाक उपाध्याय ने बीते 17 दिसम्बर की घटना बताते हुए अपने भाई रामनरायण उपाध्याय की हत्या के आरोप में जीतू उर्फ रामजीत प्रजापति समेत अन्य पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले में आरोपी जीतू उर्फ जीत बहादुर की तरफ से जिला जज की अदालत में जमानत अर्जी पर सुनवाई चली। इस दौरान बचाव पक्ष ने आरोपों को निराधार बताया। वहीं अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहें अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा ने अपराध को गम्भीर बताते हुए जमानत पर विरोध जताया। तत्पश्चात जिला जज प्रमोद कुमार ने आरोपी जीतू की जमानत अर्जी खारिज कर दी।



चौथा मामला पीपरपुर थाना क्षेत्र के गुडुरी गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले मोबीन अली के खिलाफ पीड़िता को धोखे से दवा खिलाकर गर्भपात कराने का आरोप है। इस मामलें मे आरोपी मोबीन की जमानत अर्जी एडीजे चतुर्थ विनय कुमार सिंह ने खारिज कर दिया है।

पांचवा मामला जामों थाना क्षेत्र के शिवपुर गांव से जुड़ा है। जहां के रहने वाले राजेश कुमार के खिलाफ शौच के लिए गयी दलित किशोरी से जबरन दुष्कर्म का आरोप है। इस मामले में स्पेशल जज श्यामजीत यादव ने आरोपी राजेश लोध की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।



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