सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपदा प्रबंधन व राहत फंड में पीएम केयर्स फंड का नहीं होगा स्थानांतरण

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पीएम केयर्स रिलीफ फंड की रकम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन राहत फंड (NDRF) में स्थानांतरित करने का आदेश देने की मांग को खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने सीपीआईएल संस्था की याचिका खारिज की जिसमें पीएम केयर्स फंड को गैरकानूनी बताते हुए उसकी रकम NDRF में ट्रांसफर किए जाने की मांग थी।

आगाह कर दें कि कोविड-19 से लड़ने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पीएम केयर्स फंड का गठन किया गया था। सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (CPIL) की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 17 जून को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इस याचिका पर पहले हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने फंड बनाए जाने के पक्ष में बोला था कि पीएम केयर्स फंड बनाने पर रोक नहीं है। राष्ट्रीय या राज्य आपदा के समय पीएम केयर्स फंड दूसरे फंड पर रोक नहीं लगाते हैं। लोग इस फंड में स्वैच्छिक दान कर सकते हैं इसमें जमा रकम NDRF में ट्रांसफर करने की मांग सही नहीं। केंद्र सरकार ने इस मामले में दायर जनहित याचिका खारिज करने की मांग की थी।

वहीं CPIL की तरफ से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने केंद्र सरकार पर अनेक अनियमितताओं के आरोप लगाए थे। प्रशांत भूषण ने कहा था कि केंद्र सरकार को डीएमए के मुताबिक, कोविड -19 को शामिल करने के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार करनी चाहिए। इस योजना में केंद्र को राहत के लिए न्यूनतम मानक जारी करने चाहिए। जिस रकम का विवरण नहीं है उसे NDRF में ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए और पीएम केयर्स फंड की सभी रसीदें सीएजी की तरफ से ऑडिट कर इसकी जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए।

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